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नसीम जैदी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला
नई दिल्ली। नसीम जैदी ने देश के 20वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एचएस ब्रह्मा का स्थान लिया है। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई है। ब्रह्मा अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद शनिवार को रिटायर हुए हैं।
पदभार संभालने के बाद जैदी ने कहा कि मैं खुद को विशेषाधिकृत और सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त बेहतरीन संस्थानों में से एक का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे मालूम है कि मेरे कंधों पर एक मुश्किल काम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता, पारदर्शिता, पेशेवर, समग्रता के सिद्धातों पर आधारित कुशल चुनाव प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करेगा।
जैदी ने कहा कि वह चुनाव आयोग को बेहद पारदर्शी और सक्रिय संगठन बनाना चाहेंगे, जो कि नए सुझाव अपनाने और उन्हें अमल में लाने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कि आयोग सुशासन के आधार पर अपने मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा। इससे पहले जैदी अगस्त 2012 से चुनाव आयुक्त के पद पर थे।
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कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत
नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।
मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।
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