मुख्य समाचार
उद्धव को एक और जोर का झटका, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामदास कदम ने दिया इस्तीफा
मुंबई। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक और पार्टी नेता ने तगड़ा झटका दिया है। शिवसेना लीडर रामदास कदम ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया है। वह उद्धव ठाकरे के गुट में थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, रामदास कदम पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री भेज चुके हैं। इससे पहले उनके बेटे और विधायक योगेश कदम गुवाहाटी जाकर शिंदे खेमे के साथ जुड़ गए थे। बता दें कि रामदास कदम महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। वे फडणवीस की गठबंधन सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे।
पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों के बीच इस्तीफा
यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। उन्होंने मुंबई, पालघर, यवतमाल, अमरावती समेत कई अन्य जिलों में 100 से ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। इस दौरान उप विभाग प्रमुख और शाखा प्रमुख पदों पर बड़ी स्तर पर नए चेहरे लाए गए हैं। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में नई नियुक्तियों की घोषणा की है।
20 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
वहीं, सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 14 अन्य विधायकों (विधान सभा के सदस्य) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस याचिका में विधानसभा के उपाध्यक्ष की ओर से शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना समूह की ओर से दायर याचिका पर उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नामित व्हिप को मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी गई है।
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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