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मुख्य समाचार

मप्र: नदी में गिरी यात्री बस, अब तक 13 की मौत; 15 को जीवित निकाला

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धार (मप्र)। मप्र के धार जिले के खलघाट में बड़ा हादसा होने की खबर आ रही है। यहां यात्रियों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई है। जिसमे 13 यात्रियों की जान चली गई है, जबकि 15 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है। हादसा सुबह 10 बजे का बताया जा रहा है। बस में महिलाओं और बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोग सवार थे। बस को क्रेन के जरिए निकाला जा चुका है।

हादसा रॉन्ग साइड से आ रहे एक वाहन को बचाने के दौरान हुआ। बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। बस महाराष्ट्र राज्य परिवहन की है।

जानकारी के अनुसार इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही यात्री बस खलघाट संजय सेतु पुल पर संतुलन बिगड़ने के कारण 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। मौके पर धामनोद पुलिस एवं खलटाका पुलिस मोर्चा संभाले हुए हैं, बचाव के लिए गोताखोर लगे हुए हैं।

NDRF की टीम भी राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंची है। इंदौर कमिश्नर पवन कुमार शर्मा ने धार और खरगोन के कलेक्टर्स को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं

सीएम ने लिया संज्ञान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह खरगोन-धार के बीच स्थित खलघाट में बस के गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन व एसडीआरएफ को को शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक संसाधन घटना स्थल पर भेजने और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। खरगोन, इंदौर जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन घटना स्थल पर है।

पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी हादसे पर दु:ख व्यक्त करते हुए सरकार व प्रशासन से युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करने की मांग की और लोगों को जल्द राहत पहुँचाने की बात कही है।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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