Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

नूपुर शर्मा के बचाव में फिर उतरे डच सांसद, बोले- किसी भी हालत में माफी नहीं मांगो

Published

on

Loading

नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालीं भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा का बचाव एक बार फिर नीदरलैंड के दक्षिणपंथी राजनेता और सांसद गीर्ट वाइल्डर्स ने किया है।

दरअसल, कल नूपुर शर्मा खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद वाइल्डर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा कन्हैयालाल की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और उन्हें किसी भी हालत में माफी नहीं मांगनी चाहिए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी और कहा था कि उदयपुर में एक हिंदू दर्जी की हत्या सहित देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए वह अकेली जिम्मेदार हैं।

गीर्ट वाइल्डर्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा मुझे लगा कि भारत में शरिया अदालतें नहीं हैं। पैगंबर के बारे में सच बोलने के लिए उन्हें कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। वह उदयपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है। कट्टरपंथी असहिष्णु मुसलमान जिम्मेदार हैं और कोई नहीं।

बता दें कि इससे पहले भी डच सांसद ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि ‘यह बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं। भारत क्यों माफी मांगे?’

विल्डर्स ने भारतीयों को सलाह दी थी कि वह नूपुर शर्मा का बचाव करें। उन्होंने ट्वीट करके कहा, ‘तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता है। यह चीजों और ज्यादा खराब कर देता है। इसलिए भारत के मेरे मित्रों आप मुस्लिम देशों की धमकी में नहीं आएं। आजादी के लिए खड़े हों और अपनी नेता नूपुर शर्मा के बचाव में गर्व महसूस करें।’

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

Published

on

Loading

नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

Continue Reading

Trending