प्रादेशिक
जनता तय करे विकास चाहिए या बंदूक : वी.के. सिंह
रायपुर| केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री जनरल वी.के. सिंह मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचे। प्रदेश में लगातार हो रही नक्सल वारदातों पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अच्छा काम कर रही है, अब यहां के मूल निवासियों को तय करना है कि उन्हें विकास चाहिए या बंदूक। रायपुर प्रवास के दौरान एक निजी चैनल से बातचीत में सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सेना की तैनाती नहीं हुई है, यहां नक्सल मोर्चो पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासी भी रहते हैं, ऐसे में वहां तैनात सुरक्षाबल को एक सुनियोजित रणनीति बनाने की जरूरत है। एक ऐसी रणनीति जो सुरक्षाबल पर ग्रामीणों का विश्वास बढ़ा सके और नक्सलवाद का खात्मा कर सके। नक्सलियों को मिलने वाली कथित विदेश मदद के मुद्दे पर जनरल सिंह ने कहा कि उनके सेना प्रमुख रहते ऐसा कोई ‘इनपुट’ नहीं मिला। वह यहां चल रहे फिल्मोत्सव के समापन समारोह में भाग लेने आए हैं।
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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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