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‘सामना’ के लेख पर नीतीश, लालू ने जताई आपत्ति

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पटना | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में मुसलमानों के मताधिकार खत्म कर देने संबंधी लेख पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि शिवसेना की यह बात संविधान के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने पटना में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, “देश संविधान से चलता है। देश को किसी की बातों से नहीं चलाया जा सकता। शिवसेना ने जो बातें कहीं हैं, वे निहायत गलत हैं।”

उन्होंने कहा कि शिवसेना की सोच निंदनीय और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह पार्टी सियासी फायदे के लिए समाज में नफरत फैलाने वाली बातें जानबूझकर करती रहती है। वहीं, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ‘सामना’ में छपे लेख की निंदा करते हुए कहा, “शिवसेना की रोजी-रोटी व पूंजी यही है। वे सांप्रदायिक बोल बोलने वाले खानदानी लोग हैं।” उन्होंने कहा, “कोई किसी का मताधिकार नहीं छीन सकता। यह फालतू बात है।”

उल्लेखनीय है कि ‘सामना’ के नवीनतम अंक में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने लेख में बाल ठाकरे के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि देश में मुसलमानों के मतदान का अधिकार छीनने से ही मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर हो रही सियासत खत्म होगी। राउत ने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद और मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के ओवैसी भाइयों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सबने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया है।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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