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मुख्य समाचार

लखनऊ में अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी

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लखनऊ, डॉ. भीमराव अंबेडकर, अमनाथ प्रजापति, राज्यपाल ,मुख्यमंत्री,

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लखनऊ। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लखनऊ में स्थापित होगी, इसकी ऊंचाई 125 फीट होगी। सामाजिक न्याय की प्रेरणा देने वाले बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल को होगा। अंबेडकर की प्रतिमा प्रख्यात मूर्तिकार अमनाथ प्रजापति बना रहे हैं। अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि प्रतिमा का अनावरण डॉ. अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में 14 अप्रैल को बाबा साहेब के जन्मदिवस के अवसर पर सुबह 10 बजे किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।

डॉ. निर्मल ने बताया कि इस मौके पर प्रख्यात बौद्ध विद्वान व लखनऊ के पूर्व मेयर डॉ. दाऊजी गुप्त तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पीडियाट्रिक सर्जन डॉ. एस.एन. कुरील को डॉ. अंबेडकर रत्न से सम्मानित किया जाएगा।  समारोह के दौरान रंगकर्मी श्याम कुमार द्वारा निर्देशित नाटक ‘जब मैंने जाति छुपाई’ का मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम में बॉलीवुड गायिका पूनम जाटव भी मौजूद रहेंगी।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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