मनोरंजन
सलमान पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, अदालत ने दी उन्हें आखिरी चेतावनी
मुंबई। 1998 में काला हिरण शिकार मामले में फंसे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जोधपुर अदालत ने आखिरी चेतावनी दे दी है। अदालत ने कहा है अगर वो अगली सुनवाई में समय से अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। दरअसल आज काला हिरण शिकार मामले में सलमान की जोधपुर कोर्ट में पेशी थी लेकिन सलमान वहां नहीं पहुंचे जिससे नाराज़ अदालत ने उन्हें कड़ी चेतावनी दे दी। सलमान खान को पिछले साल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत के इस फैसले को सलमान खान की तरफ से जिला अदालत ने चुनौती दी जिसके बाद सलमान को इस मांमले में जमानत मिल गयी। इसी मामले की सुनवाई को लेकर सलमान की आज अदालत में पेशी थी और वो नहीं पहुंचे। सलमान की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखकर कोर्ट ने उन्हें कड़ी चेतावनी दे दी। आपको बता में कि 5 अप्रैल 2018 में सलमान को काला हिरन शिकार मामले में निचली अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी और इसके साथ ही इस मामले में उनके सह आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली, नीलम को इस केस से रिहा कर दिया था।
निचली अदालत के इस फैसले को जिला अदालत ने चुनौती दी जिसके बाद सलमान को इस मामले में सशर्त जमानत मिल गयी थी लेकिन इसके साथ ही अदालत ने सलमान पर बिना अनुमति देश से बहार जाने की पाबन्दी लगा दी थी।
रिपोर्ट: कृति सक्सेना
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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