मुख्य समाचार
कर चोरी करने वालों से सख्ती से निपटेगी सरकार : जेटली
नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि देश को टैक्स हैवेन नहीं बनने दिया जाएगा और जो लोग विदेशों में जमा अपनी अज्ञात संपत्ति का खुलासा करेंगे, उन्हें लेकर सरकार नरम रुख अपनाएगी और इस दिशा में एक तर्कसंगत मार्ग अपनाया जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक सम्मेलन में जेटली ने कहा, “भारत में एक स्थिर कर प्रणाली की जरूरत है, न कि टैक्स बनने की। जो भी बकाया कर हैं, उनका जरूर भुगतान होना चाहिए। इस दिशा में एक तर्कसंगत नियम बनाया जाएगा।”
उनका इशारा अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति (कराधान) विधेयक, 2015 की ओर था, जिसे उन्होंने पिछले महीने लोकसभा में पेश किया। इसमें विदेश में जमा काला धन पर 300 प्रतिशत तक के जुर्माने के साथ-साथ तीन-10 साल के कठोर कारावास की सजा का भी प्रावधान है।
विधेयक में हालांकि विदेशों में जमा काला धन को वापस लाए जाने पर कुछ नरमी का भी प्रावधान है, जिसमें ऐसे लोगों को एक निर्धारित समयावधि में अपनी ऐसी संपत्तियों की घोषणा करने पर कुछ कर अदायगी के बाद शेष राशि को अपने पास रखने की अनुमति होगी।
प्रावधानों के अनुसार, भारत से बाहर ऐसी संपत्ति की घोषणा पर 30 प्रतिशत कर और इतनी ही राशि जुर्माना देय होगा। यानी प्रभावी कर 60 प्रतिशत होगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति को 40 प्रतिशत राशि अपने पास रखने का अधिकार होगा।
विदेशों में जमा अवैध धन का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनाधिकारिक अनुमानों के मुताबिक विदेशों में रखा गया इस तरह का अवैध धन 466 अरब डॉलर से 1,400 अरब डॉलर तक हो सकता है।
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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