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मनोरंजन

‘मिडनाइट राइडर’ निर्देशक ने ली सेट पर हादसे की जिम्मेदारी

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फिल्म ‘मिडनाइट राइडर’ के सेट पर एक रेल दुर्घटना में कैमरा सहायक सारा जोन्स की मौत के लगभग एक साल बाद फिल्म के निर्देशक रैंडल मिलर ने स्वीकार किया है कि उनकी फिल्म के कलाकारों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी। वेबसाइट ‘एसशोबिज डॉट कॉम’ के मुताबिक, इस मामले में दो साल कैद की सजा मिलने के बाद मिलर ने इस भयानक दुर्घटना में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए एक बयान जारी किया है।

मिलर ने इस बयान में कहा, “20 फरवरी, 2014 को बहुत सी गलतियां हुई थीं और एक भयंकर दुर्घटना हुई, जिसने सारा जोन्स की जान ले ली। यह भयंकर हादसा था, जो मुझे हमेशा डराता रहेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “यद्यपि मैं अपनी टीम पर निर्भर था, फिर भी आखिरकार यह मेरी जिम्मेदारी थी और पटकथा के उस दृश्य की शूटिंग करने का फैसला मेरा था, जिसके दौरान वह हादसा हुआ था।”

उन्होंने कहा, “बतौर निर्देशक मैं फिल्मोद्योग में 25 वर्षो से काम कर रहा हूं और मेरे सेट पर कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस घटना से मैं आहत हुआ हूं।”

 

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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