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मनोरंजन

होली सॉन्ग ‘10 लाख मांगे दहेजवां GST जोड़ के’ ने मचाई सनसनी

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होली और फिल्म जगत का आपस में एक पुराना नाता है। होली आते ही पूरा फिल्म जगत जैसे इसके रंग में ही रंग जाता है, खास तौर पर भोजपुरी सिनेमा। ऐसा ही नजारा दिखा है भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और आम्रपाली दुबे के नए गाने में। इस ने यूट्यूब पर कहर ढा दिया है।

इस गाने को अभी तक यूट्यूब पर लगभग 20 लाख व्यू मिल चुके हैं और ऑडियंस इस होली के गाने में निरहुआ और आम्रपाली की कैमिस्ट्री के साथ ही दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा पर प्रहार का भी लुत्फ ले रहे हैं। गाने के बोल हैं, ‘10 लाख मांगे दहेजवां GST जोड़ के।’

हर साल सामाजिक सरोकारों को आधार बना कर होली एल्बम में अपनी आवाज देने वाले जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस बार होली पर दहेज-प्रथा पर निशाना साधा है। इस एल्बम का ऑडियो हिट होने के बाद उन्होंने अपनी संगीत निर्माण कंपनी निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के द्वारा गाने का वीडियो बाजार में उतारा और मात्र एक दिन में ही इस वीडियो को 20 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देखा।

इस वीडियो को खुद निरहुआ ने डायरेक्ट किया है जबकि इसे पप्पू खन्ना ने कोरियोग्राफ किया है। वीडियो की शुरुआत भोजपुरी के दो बड़े कलाकार मनोज सिंह टाइगर और एंटी हीरो संजय पांडे के वार्तालाप से शुरू होती है जिसमें शादी के एवज में 10 लाख रुपए दहेज जीएसटी जोड़ कर मांगा जा रहा है।

प्रादेशिक

13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा

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मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले प‍िता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।

बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।

लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।

बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।

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