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मनोरंजन

‘उत्तम विलेन’ 2 का प्रदर्शन अप्रैल में

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सुपरस्टार कमल हासनX निर्माता एन. लिंगुसामीX उत्तम विलेनX इरोज इंटरनेशलन

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सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म ‘उत्तम विलेन’ दो अप्रैल को सिनेमाघरों में आएगी। इरोज इंटरनेशलन ने फिल्म के तेलुगू संस्करण सहित इसके प्रदर्शन के अधिकार खरीद लिए हैं।

फिल्म के निर्माता एन. लिंगुसामी ने एक बयान में कहा, “कमल हासन अभिनीत हमारी महत्वकांक्षी फिल्म ‘उत्तम विलेन’ के लिए समकालीन भारतीय सिनेमा के सबसे ताकतवर और कामयाब नाम इरोज के साथ जुड़ने पर हमें गर्व है।”

तिरुपति ब्रदर्स के बैनर तले बनी ‘उत्तम विलेन’ का निर्देशन रमेश अरविंद ने किया है, जिसमें हासन ने आठवीं सदी के कलाकार और नए जमाने के सुपरस्टार की दोहरी भूमिका निभाई है।

फिल्म में एंड्रिया जेरेमियाह, पूजा कुमार, पावर्ती मेनन, पार्वती नैयर, उवर्शी, जयरामन, एम. एस. भास्कर, के. बालाचंदर और के. विश्वनाथ ने काम किया है।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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