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मनोरंजन

रजनीकांत संग काम करना सौभाग्य की बात : हुमा कुरैशी

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मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)| अभिनेता रजनीकांत के साथ उनकी आगामी तमिल फिल्म ‘काला’ में नजर आने जा रहीं अभिनेत्री हुमा कुरैशी अनुभवी अभिनेता के साथ काम का अवसर पाने से खुद को भाग्यशाली और धन्य महसूस कर रही हैं।

हुमा ने शुक्रवार को लारा दत्ता के साथ ‘मिस दिवा 2017’ की खास शूटिंग के दौरान कहा, मैं उनके साथ काम कर खुद को भाग्यशाली और धन्य महसूस कर रही हूं। फिल्म अगले साल रिलीज होगी और यह हमारा अंतिम शेड्यूल है, इसलिए हम सभी अपना सवश्रेष्ठ काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, काला एक खूबसूरत पटकथा है। जब मैंने यह पढ़ी तो मैं फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तुरंत तैयार हो गई और रजनीकांत सर के साथ काम करना सपना पूरा होने जैसा था।

काम और व्यस्त शेड्यूल के बारे में पूछे जाने पर अभिनेत्री ने कहा कि वह ‘फिल्म के लिए 24 घंटे में 48 घंटे का काम करने जा रही हैं।’

पा.रंजीत द्वारा निर्देशित फिल्म रजनीकांत के दामाद व अभिनेता धनुष के प्रोडक्शन बैनर वुंडरबार फिल्म्स के तहत बनी है।

‘काला’ अगले साल 14 अप्रैल को रिलीज होगी।

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प्रादेशिक

13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा

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मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले प‍िता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।

बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।

लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।

बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।

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