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मनोरंजन

‘सिंघम’ के सभी कॉपीराइट हमारे पास : रोहित शेट्टी

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मुंबई, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| फिल्मकार रोहित शेट्टी ने शनिवार को बॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी ‘सिंघम’ का तीसरा संस्करण किसी अन्य फिल्म कंपनी द्वारा बनाए जाने को लेकर उठ रही सभी अफवाहें को दरकिनार करते हुए कहा कि फिल्म के सभी कॉपीराइट उनके पास हैं।

रोहित शेट्टी ने एक बयान में कहा, हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी ‘सिंघम’ के सभी शीर्षक, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पूर्णत: रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास हैं। किसी अन्य प्रोडक्शन हाउस या फिल्म कंपनी द्वारा ‘सिंघम 3’ बनाने या ‘सिंघम’ पर कोई अन्य फीचर फिल्म बनाने की खबर सही नहीं है और बेबुनियाद है।

यह बयान तक सामने आया, जब चर्चा थी कि फिल्म में अजय देवगन की जगह सनी देओल को लिया गया है।

निर्देशक और निर्माता शेट्टी ने साथ ही कहा, हां, ‘सिंघम’ फ्रेंचाइजी के हिस्से के रूप में कोई भी फिल्म बनाने या फिल्म के शीर्षक के तौर पर इस नाम का इस्तेमाल करने की सभी कॉपीराइट हमारे पास हैं। आशा है कि इससे इस संबंध में हाल में उठी सभी अफवाहें दूर हो जाएंगी।

रोहित शेट्टी इन दिनों ‘गोलमाल अगेन’ के साथ व्यस्त हैं।

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मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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