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राम रहीम को सजा सुनाने के लिए जेल में लगेगी अदालत, प्लेन से पहुंचेंगे जज

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चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि दोषसिद्ध अपराधी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा सुनाने के लिए रोहतक के नजदीक सुनारिया जेल में सीबीआई की विशेष अदालत लगाई जाएगी।

2002 के दुष्कर्म और यौन उत्पीडऩ मामले में सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अदालत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार, “रोहतक के सुनारिया के जिला जेल में सीबीआई अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, पंचकूला सजा की मात्रा सुनाने के उद्देश्य से सुनवाई करेंगे।”

उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह और उनके दो कर्मचारी सदस्यों की रोहतक के लिए सोमवार को हवाई यात्रा की व्यवस्था करे। हरियाणा पुलिस ने शनिवार को कहा था कि हिरासत में रखे गए धर्मगुरु को सजा की सुनवाई के लिए पंचकूला नहीं लाया जाएगा।

यह कदम डेरा प्रमुख पर दुष्कर्म के दो मामलों में आरोप साबित होने के बाद डेरा समर्थकों द्वारा शुक्रवार को की गई बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद उठाया गया है। सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने डेरा प्रमुख द्वारा दो महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए कहा कि 50 वर्षीय धर्मगुरु को 28 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।

राम रहीम को हरियाणा सरकार द्वारा शुक्रवार शाम को हेलीकॉप्टर से रोहतक ले जाया गया। उसे रोहतक से 10 किलोमीटर दूर स्थित सुनारिया जेल में रखा गया है।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बी. एस. संधू ने यहां शनिवार को मीडिया को बताया कि डेरा प्रमुख को सुरक्षा कारणों से पंचकूला अदालत में नहीं लाया जाएगा। पंचकूला शहर में जहां सीबीआई अदालत ने फैसले की घोषणा की थी, शुक्रवार को हजारो डेरा समर्थकों ने उत्पात मचाया और हिंसा की, जिसमें 36 लोग मारे गए, सैंकड़ों घायल हुए और करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और आग लगा दी गई।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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