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छग : नकली सोना देकर 16 लाख की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार
रायपुर, 26 अगस्त (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चार किलो नकली सोने के बदले 16 लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के जावरा से गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर विजय अग्रवाल ने बताया, तीनों आरोपियों सेवाराम सोलंकी (40), मोहन राठौर (38) और पवन राठौड़ (38) को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को उज्जैन मध्यप्रदेश के जावरा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 16 लाख रुपयों में से 9 लाख 80 हजार रुपये जब्त किए गए हैं। आरोपियों ने चरौदा और देवबलौदा में मकान खरीद रखे थे। वारदात के बाद ये वहीं छिपते थे।
सात अगस्त को राजनांदगांव के कपड़ा व्यापारी ललित मेश्राम की दुकान पर तीनों आरोपी पहुंचे थे। आरोपियों ने ललित को झांसे में लिया कि रोड मरम्मत में खुदाई के दौरान उन्हें चार किलो सोने की माला मिली है, जिसे वे बेचना चाहते हैं। आरोपियों ने ललित को एक माला सैंपल के तौर पर दी, जिसमें सोने के टुकड़े थे।
ललित ने ज्वेलर्स भूपेश जैन (31) से सोने की शुद्धता की जांच कराई और संतुष्ट होकर दोनों व्यापारियों ने 25 लाख रुपयों में सौदा तय किया। 17 अगस्त को 16 लाख रुपयों के साथ ललित ने आरोपियों से रायपुर में टाटीबंद में सौदा किया। ललित ने बाकी चेन की भी ज्वेलर्स से जांच कराई तो नकली निकली। इसके बाद भूपेश ने मामले की शिकायत रायपुर के आमानाका थाना में की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को कार्य पर लगाया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पहचाना और उनके आने जाने वाले रास्तों पर तलाशी शुरू की। जानकारी मिलने पर टीम उज्जैन के जवारा पहुंची और वहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने इसके पूर्व आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में इस प्रकार की वारदात की है। आरोपी सेवाराम और मोहन पर भिलाई में 3 और थाना चरौदा में मारपीट के मामले भी दर्ज हैं।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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