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बिहार में 12वीं के परीक्षाफल को लेकर छात्रों का हंगामा जारी
पटना, 3 जून (आईएएनएस)| बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) द्वारा आयोजित 12वीं के परीक्षाफल को लेकर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वर्ष परीक्षा में असफल रहे छात्रों और विभिन्न छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा।
छात्र शनिवार को पटना के समिति कार्यालय और पुराने इंटर काउंसिल के कार्यालय के बाहर एक बार फिर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान छात्रों ने सड़क जाम कर दिया और एक बस के शीशे तोड़ डाले।
पुलिस के अनुसार, आक्रोशित छात्रों को समझाने का पुलिस प्रशासन ने काफी प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने। कुछ देर के लिए काउंसिल के पास की सड़क पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प जैसी स्थिति रही। छात्रों को सड़क पर से हटाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को बुलाया गया है। इस क्रम में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।
विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कारण उनका परिणाम खराब हुआ है।
इधर, वैशाली जिले में भी छात्रों ने परीक्षा परिणाम को लेकर हंगामा किया। वैशाली जिले के औद्योगिक थााना क्षेत्र के पासवान चौक के पास सड़क जाम कर दिया और हंगामा किया। पुलिस ने यहां भी हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को सड़क से हटाया।
इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में करीब 64 प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बीते वर्ष आयोजित 12वीं की परीक्षा में हुए टॉपर्स घोटाला मामले में समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह, उनकी पत्नी एवं पूर्व जद (यू) विधायक उषा सिन्हा और वैशाली जिला के एक महाविद्यालय के प्राचार्य बच्चा राय सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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