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आईएस भारत में अपनी पैठ जमाने में नाकाम रहा : राजनाथ
नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)| केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) भारत में अपनी पैठ जमाने में नाकाम रहा है, जबकि यहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। राजनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा, मुस्लिमों की आबादी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। मुस्लिमों की बड़ी आबादी होने के बावजूद आईएस यहां अपने पांव पसारने में नाकाम रहा है।
उन्होंने दावा किया कि सरकार देश को ‘पूरी संवेदनशीलता’ के साथ सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के केंद्र में तीन साल पूरे होने के मौके पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ अपनी केंद्रित कार्रवाई के बदौलत हम अच्छे नतीजे हासिल करने में सक्षम हुए हैं।
सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिससे आतंकवादी संगठनों को झटका लगा है।
राज्यों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय की बदौलत हम देश में आईएस के प्रसार को रोकने में कामयाब हुए हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की भूमिका की सराहना करते हुए सिंह ने कहा, हम आईएस के 90 से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार करने में सक्षम हुए हैं। इसी तरह, एनआईए पूर्वोत्तर में एनडीएफबी (एस) के शीर्ष नेता को दोषी साबित करने में कामयाब रहा।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने आईएस तथा अंसार-उल-उम्माह को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया।
इनके अलावा, विवादित मौलवी जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर भी गैरकानून गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया।
गृहमंत्री ने आश्वस्त किया कि देश में सुरक्षा हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा, केवल साल 2015-16 के बीच दो आतंकवादी हमले हुए, पहला पंजाब के गुरदासपुर, जबकि दूसरा पठानकोट में।
मंत्री ने कहा, और दोनों ही हमलों में हमारे सुरक्षाबल आतंकवादियों को ढेर करने में कामयाब रहे।
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जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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