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मुख्य समाचार

बाबरी मामला: लखनऊ पहुंचे आडवाणी-जोशी, कुछ देर में तय होंगे आरोप

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लखनऊ। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगे। अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले में उन पर आरोप तय होंगे।

आडवाणी और जोशी लखनऊ एयरपोर्ट से वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। कोर्ट के समक्ष पेश होने से पहले इन वरिष्ठ नेताओं से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात तय है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गेस्ट हाउस के द्वार पर उनकी आगवानी के लिए पहले से मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी स्वागत के लिए गेस्ट हाउस पहुंचे। आडवाणी के साथ उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी आई हैं।

भाजपा नेताओं के अलावा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने भाजपा नेता विनय कटियार, विहिप नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंभरा सहित कुल 12 लोगों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। अदालत ने कहा कि अब छूट या सुनवाई स्थगित करने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कहना है कि ये वैसा ही खुला आंदोलन था जैसा इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन में क्या साजिश थी, मुझे नहीं पता पर कोर्ट जो भी फैसला देगा मुझे मंजूर होगा।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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