Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

विवादित तांत्रिक चंद्रास्वामी का निधन

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)| विवादित तांत्रिक चंद्रास्वामी का मंगलवार को यहां निधन हो गया।

वह 66 वर्ष के थे। अपोलो अस्पताल ने एक बयान में कहा कि चंद्रास्वामी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अस्पताल ने दोपहर में उनके निधन की घोषणा की।

नेमि चंद जैन के रूप में पैदा हुए चंद्रास्वामी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तथा चंद्रशेखर के बेहद करीबी थे और इंदिरा गांधी के कई करीबी उनके खास मित्र थे। माना जाता है कि वह राव तथा चंद्रशेखर दोनों के आध्यात्मिक गुरु थे। उनके पिता राजस्थान के बेहरोर से थे और जब चंद्रास्वामी बहुत छोटे थे, तब उनका परिवार हैदराबाद चला गया था।

उन्होंने एक ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्धि पाई, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बनाए। वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यवसायी अदनान खशोगी के भी करीबी थे।

चंद्रास्वामी को वित्तीय अनियमितता के आरोपों का सामना करना पड़ा था। सन् 1996 में उन्हें लंदन के व्यवसायी से एक लाख डॉलर की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के मामले का भी सामना करना पड़ा था।

सन् 1991 में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद चंद्रास्वामी ने दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक आश्रम का निर्माण किया, जिसे विश्व धर्मायतन सनातन के नाम से जाना जाता है। आश्रम के लिए जमीन इंदिरा गांधी ने आवंटित कराई थी।

माना जाता है कि चंद्रास्वामी ने ब्रिटेन के दिवंगत प्रधानमंत्री मार्गेट थैचर, ब्रुनेई के सुल्तान, बहरीन के शेख इसा बिन सलमान अल खलीफा, अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर तथा खाशोगी को भी आध्यात्मिक सलाह दी थी।

Continue Reading

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

Continue Reading

Trending