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मुख्य समाचार

ऋचा चड्ढ़ा ने शाही लुक में किया रैंप वॉक

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पणजी। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने इंडिया बीच फैशन वीक 2017 में शाही अंदाज में डिजाइनर संगीता शर्मा के लिए रैंप वॉक किया।

ऋचा ने ओनियन पिंक रंग का ट्रेल वाला लंहगा-चोली पहन रखा था, उस पर कढ़ाई से मोर पक्षी की आकृति उकेरी गई थी और उन्होंने नारंगी रंग का दुपट्टा ले रखा था। वह बेहद दिलकश नजर आ रही थीं। अभिनेत्री ने कम मेकअप कर रखा था। वह जल्द ही फिल्म ‘फुकरे-2’ में नजर आएंगी।

संगीता शर्मा ने बताया, “ऋचा मेरे संग्रह के लिए पूरी तरह से उपयुक्त चेहरा हैं..मेरा परिधान संग्रह मोर से प्रेरित है..मोर अपनी शुचिता, कुलीनता, साहस, खूबसूरती और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है..ऋचा साहसी, खूबसूरत और शाही अंदाज वाली हैं, इसलिए उन्हें चुना।”

डिजाइनर के परिधान संग्रह में 25 से अधिक दस्तकारी वाले डिजाइन उपलब्ध थे, जिनमें लंबा कुर्ता, शरारा, लॉन्ग स्कर्ट, मोर की आकृति की कढ़ाई वाले ड्रेस शामिल थे।

ऋचा ने अपने शो स्टॉपर परिधान के बारे में बताया, ” यह अनोखा ब्राइडल (दुल्हन) लुक वाला परिधान है..यह ज्यादा भारी नहीं है।” संगीता ने अपने परिधान संग्रह में लाल, साल्मन, गुलाबी, गहरे पीले, हल्के नीले रंग का इस्तेमाल किया।

तीन दिवसीय फैशन महोत्सव छह मार्च को शुरू हुआ और इसमें अनुपम दयाल, अर्जुन खन्ना, केन फेर्न्?स, ललित डालमिया जैसे डिजाइनरों ने भाग लिया। फैशन शो का भव्य समापन बुधवार को होगा, जहां डिजाइनर सुनीत वर्मा अपना नवीनतम परिधान संग्रह पेश करेंगे।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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