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मनोरंजन

जूते के फेर में पड़ी जॉली एलएलबी 2 जानिए पूरा मामला

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जॉली एलएलबी 2, अक्षय कुमार, अन्नू कपूर, सुभाष कपूर, दिल्ली पुलिस, न्यायालयनई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बॉलीवुड फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ टीम के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जिनके खिलाफ समन जारी हुआ है, उनमें अभिनेता अक्षय कुमार, अन्नू कपूर और निर्देशक सुभाष कपूर और फिल्म के निर्माता भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने समन पर रोक लगाने से मना करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 मार्च तक जवाब मांगा।

निचली आदालत ने 8 फरवरी को ‘जॉली एलएलबी 2’ के निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियोज इंडिया प्रा. लि., कार्यकारी निर्माता नरेन कुमार, सुभाष, अन्नू और अक्षय सहित अन्य को समन जारी करते हुए 22 फरवरी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया था। मानहानि का मामला जूता कंपनी बाटा द्वारा दायर किया गया है। ‘जॉली एलएलबी 2’ फिल्म के पहले आधिकारिक ट्रेलर में बाटा ब्रांड के लिए ‘अपमानजनक टिप्पणी और अपमानसूचक बातें’ करने पर बाटा कंपनी ने फिल्म की टीम के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया है।

उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए समन पर रोक लगाने से मना कर दिया कि फॉक्स स्टार के अलावा उसके समक्ष कोई और पेश नहीं हुआ। कंपनी निचली अदालत में अपने किसी प्रतिनिधि के जरिए पेश हो सकती है। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि बाटा ब्रांड को जानबूझकर बहुत खराब तरीके से पेश किया गया है।

यह बताने की कोशिश की गई है कि बाटा फुटवियर केवल समाज के निचले तबके द्वारा पहना जाता है और यदि कोई बाटा का जूता पहनता है तो उसे अपमानित महसूस करना चाहिए। निचली अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि और 120बी के तहत आपराधिक साजिश का मामला बनता दिख रहा है और इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।

 

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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