प्रादेशिक
बिहार में ओवरलोडेड ऑटो हादसे का शिकार, एक ही परिवार के छह लोगों की मौत
कटिहार। बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में गुरुवार तडक़े एक ऑटो के पलटने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना का कारण ऑटो में क्षमता से अधिक यात्री बैठाना माना जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, जिले के रूपौली के रहने वाले सुबोध कुमार के परिवार के 10 लोग देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथधाम मंदिर से एक ब‘चे का मुंडन संस्कार करवाकर ऑटो से लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या &1 पर ग्वालटोली के पास चाल का ऑटो से नियंत्रण नहीं रहा और ऑटो सडक़ किनारे मंदिर की दीवार से टकरा कर पलट गया।
कुर्सेला के थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इस हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि चार ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया।
उन्होंने बताया कि इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों में एक ही परिवार की तीन महिला, दो पुरुष और एक ब‘चा शामिल है।
घटना के बाद ऑटो चालक फरार है। कुर्सेला पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार के सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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