मनोरंजन
‘गाजी’ अतुल कुलकर्णी के बगैर पूरी नहीं होती : राणा
मुंबई | अभिनेता राणा दग्गुबाती ने ‘गाजी’ के अपने सह कलाकार अतुल कुलकर्णी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके बगैर यह फिल्म अधूरी रहती। राणा ने रविवार की सुबह ट्विटर पर अतुल की तारीफ की थी।
राणा ने ट्वीट किया, “सर आप ने हर तरह से एक मजबूती के साथ फिल्म ‘गाजी हमले’ को समर्थन दिया। ‘गाजी’ आप के बिना पूरी नहीं हो पाती।”
फिल्म ‘गाजी’ तेलुगू-हिंदी दोनों भाषाओं में है। यह 17 फरवरी को रिलीज होनी है। यह भारत-पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के दौरान पनडुब्बी पीएनएस गाजी के रहस्यमय रूप से डूबने की घटना पर आधारित है।
राणा ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट कमांडर अर्जुन वर्मा की भूमिका निभाई है।
इस फिल्म का निर्देशन संकल्प ने किया है। इसमें तापसी पन्नू और के के मेनन भी हैं। यह फिल्म आंशिक रूप से उपन्यास ‘ब्लू फिश’ पर आधारित है, जिसे निर्देशक ने खुद लिखा है।
फिल्म की कहानी भारतीय पनडुब्बी एस21 के एक कार्यकारी नौसेना अधिकारी और उसके दल के बारे में है जो 18 दिनों तक पानी के नीचे रहता है। इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता ओम पुरी भी एक केंद्रीय भूमिका में दिखेंगे।
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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