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मारन बंधुओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दोपहर बाद सुनवाई

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मारन बंधुओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दोपहर बाद सुनवाई

नई दिल्ली | मारन बंधुओं के खिलाफ एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार दोपहर बाद सुनवाई करेगा। याचिका में एयरसेल मामले में निचली अदालत से बरी किए जाने के मद्देनजर पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि की संपत्ति मुक्त नहीं करने की मांग की गई है। विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर द्वारा मामले की त्वरित सुनवाई की मांग करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वे अपराह्न् दो बजे मामले की सुनवाई करेंगे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री के रूप में दयानिधि मारन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एयरसेल के मालिक शिवशंकरन को अपनी हिस्सेदारी छोड़ने के लिए दबाव बनाकर मलेशियाई व्यापारी टी.ए. आनंदकृष्ण को एयरसेल कंपनी खरीदने में मदद की थी।

शिवशंकरन ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी के अधिग्रहण करने में मारन ने मैक्सिस समूह की मदद की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बदले में कंपनी ने एस्ट्रो नेटवर्क के जरिए कथित रूप से मारन परिवार की एक कंपनी में निवेश किया था।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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