प्रादेशिक
कटनी हवाला मामले की जांच ईडी करेगा : शिवराज
भोपाल | मध्य प्रदेश के कटनी जिले में लगभग 500 करोड़ रुपये के हवाला कारोबार का खुलासा होने के बाद पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के तबादले से सरकार पर उठ रहे सवाल का जवाब देने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को सामने आए। उन्होने कहा, “पुलिस हवाला मामले की जांच में सक्षम नहीं है, वे इस मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच का आग्रह करेंगे।”
ज्ञात हो कि हवाला कारोबार का खुालासा करने वाले कटनी के पुलिस अधीक्षक तिवारी का जांच पूरी होने से पहले ही तबादला कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कटनी में आंदोलन चल रहा है, सरकार पर विपक्ष हमलावर है। सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने सरकार के एक मंत्री को बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया।
राजधानी में गुरुवार को विवेकानंद जयंती पर आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा, “पुलिस अधीक्षक का तबादला सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जहां तक हवाला कारोबार की जांच की बात है, पुलिस की इसमें विशेषज्ञता नहीं है, लिहाजा वे इस मामले की जांच के लिए ईडी से आग्रह करेंगे।”
चौहान ने कहा कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। किसी भी आरोपी केा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो।
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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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