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मुख्य समाचार

बिहार: पत्रकार हत्या मामले में जदयू विधायक के भाई पर मामला दर्ज

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murder-biharसमस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर के पत्रकार ब्रजकिशोर ब्रजेश की हत्या के मामले में बुधवार को विभूतिपुर थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक राम बालक सिंह के भाई को नामजद आरोपी बनाया गया है।

विभूतिपुर के थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि ब्रजेश की हत्या के मामले में बुधवार को मृतक के भाई श्याम किशोर के बयान पर हत्या की एक प्राथमिकी विभूतिपुर थाने में दर्ज की गई। प्राथमिकी में विभूतिपुर के विधायक राम बालक सिंह के भाई लाल बाबू सिंह, मृतक के बड़े भाई कमल किशोर कमल और भाभी किरण कुमारी को नामजद आरोपी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में पांच-छह अज्ञात लोगों को भी आरोपी बताया गया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पत्रकार ब्रजकिशोर मंगलवार शाम सलखनी गांव स्थित अपने पिता के ईंट-भ_े पर गए थे, तभी एक बोलेरो पर सवार अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

इसके पूर्व सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पिछले साल 13 मई को अखबार के दफ्तर से घर लौटते समय कुछ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। दिवंगत पत्रकार की पत्नी आशा रंजन को कुछ दिन पूर्व जान से मारने की धमकी भी मिली है। पिछले साल 12 नवंबर को सासाराम में भी पत्रकार धर्मेद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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