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ग्वालियर : व्यापारी से 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी

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ग्वालियर| मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक व्यापारी को धमकी भरा पत्र भेजकर दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है। ऐसा न होने पर व्यापारी और उसके पुत्र की हत्या किए जाने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की ललितपुर आवासीय कॉलोनी में रहने वाले व्यापारी आनंद अग्रवाल की पत्नी प्रीति ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि उनके घर एक पत्र आया है, जिसमें कहा गया है कि दो करोड़ रुपये की फिरौती दो, वरना आनंद और बेटे को गोली मार दी जाएगी। इस पत्र में आगे लिखा है कि जब रकम का इंतजाम हो जाए तो घर के बाहर हरा बल्ब जला देना।

प्रीति ने बताया है कि उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक डाकिया की भी तस्वीर कैद हुई है, जो उसके घर में पत्र डाल रहा है। पत्र में अश्लील बातें भी लिखी हैं। मामले की शिकायत पुलिस थाने में कर दी गई है।

ठंदरगंज के थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह के अनुसार, किराना व्यापारी अग्रवाल को मिले धमकीभरे पत्र की शिकायत उनके पास आई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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