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मनोरंजन

ब्रांड एंबेस्डर बनना जिम्मेदारी भरा काम : अभिषेक बच्चन

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नई दिल्ली, ब्रांड एंबेस्डर, अभिषेक बच्चन, ओमेगा, नई दिल्ली

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नई दिल्ली, ब्रांड एंबेस्डर, अभिषेक बच्चन, ओमेगा, नई दिल्ली

अभिषेक बच्चन

नई दिल्ली| बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कहा कि ब्रांड एंबेस्डर होना बेहद जिम्मेदारी का काम है। घड़ियां बनाने वाली मशहूर कंपनी ओमेगा के ब्रांड एंबेस्डर अभिषेक बच्चन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कंपनी की नई घड़ी ग्लोबमास्टर को पेश किया।

यह पूछे जाने पर कि ब्रांड एंबेस्डर होना क्या जिम्मेदारी भरा काम है, अभिषेक ने कहा, “निश्चित तौर पर यह बेहद जिम्मेदारी भरा काम है। आप किसी ब्रांड का चेहरा बनते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि उस ब्रांड को आप सही तरीके से पेश करें।”

अभिषेक  ने कहा कि ब्रांड का प्रचार करने वाले व्यक्ति को उससे संबंधित होना चाहिए।उन्होंने कहा, “मैंने अपने कैरियर में बहुत ज्यादा विज्ञापन नहीं किया और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि ओमेगा के लिए मैंने सबसे ज्यादा समय तक काम किया। हम एक दशक से साथ हैं।”

अभिनेता ने कहा कि वह उस ब्रांड का प्रचार नहीं करना चाहते, जिसे वह व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं।

प्रादेशिक

13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा

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मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले प‍िता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।

बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।

लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।

बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।

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