मुख्य समाचार
‘डियर जिंदगी’ से किसी को नहीं हटाया गया : आलिया
मुंबई | बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने उन सभी अफवाहों को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि आगामी मल्टी स्टारर फिल्म ‘डियर जिंदगी’ से पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म अपने पूर्ण स्वरूप में आएगी। ऐब्सलूट इलेक्स फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइल पत्रिका के कवर लांच में शामिल आलिया से जब अली के फिल्म से हटाए जाने के बारे में पूछा गया तो आलिया ने कहा, “किसी को फिल्म से हटाया नहीं गया है और फिल्म अपने पूर्ण स्वरूप में आएगी।”
ऐब्सलूट इलेक्स फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड के विजेताओं में सिद्धार्थ महादेवन, काजोल, टाइगर श्रॉफ और करण जौहर के साथ ही कुछ नाम भी शामिल हैं। वहीं आलिया को ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला।
उनसे पसंदीदा पोशाक के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, “मुझे लगता है पैजामा मुझपर अच्छा लगता है।”
आलिया ने उन अफवाहों को खारिज करते हुए उनपर विराम लगाई है, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी अभिनेताओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद अली जफर को हटाकर फिल्म में ताहिर राज भसीन को लिया गया है।
फिल्म में अपने किरदार के बारे आलिया ने कहा, “फिल्म ‘डियर जिंदगी’ मेरे किरदार के बेहद करीब है। हालांकि मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं कौन हूं, लेकिन यह वैसा ही है जैसे एक चिड़चिड़े संबंधों में होता है या मां के साथ झगड़ने में होता है।”
हाल में शर्मिला टैगोर ने कहा था कि यदि उनके पति पर कोई बायोपिक बनाई जाती है तो आलिया उनका किरदार निभाएंगी। इस पर आलिया ने कहा, “फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए परिवार की तरह है। इसलिए जब कोई सीनियर मेरे काम का प्रशंसा करते हैं तो इससे मुझे बेहद खुशी होती है।”
बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, अफवाहों को खारिज किया, ‘डियर जिंदगी’ से पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर को हटाया गया, ‘डियर जिंदगी’ से किसी को नहीं हटाया गया : आलिया
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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