Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन, हाई अलर्ट

Published

on

Loading

मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट

मुंबई ,मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास एक संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने की सूचना है। इंडिगो एयरलाइंस के पायलट ने विमान की लैंडिंग कराते वक्त संदिग्ध ड्रोन देखा और एयर कंट्रोल अथॉरिटी को इसकी सूचना दी। इसके बाद मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया।

पायलट द्वारा सूचना दिए जाने के बाद सीआईएसफ कंट्रोल रूम की ओर से एयरपोर्ट पुलिस को इसकी सूचना शाम 5.55 मिनट पर दी गई। इंडिगो एयरलाइंस के विमान 6ई 755(दिल्ली-मुंबई) की लैंडिंग के वक्त पायलट ने विमान से 100 फुट नीचे कुर्ला के पास इस संदिग्ध ड्रोन को देखा। पायलट ने बताया कि इसका रंग ब्लू और पिंक था।

पुलिस के अनुसार संदिग्ध ड्रोन की सूचना मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। स्थानीय पुलिस और बाकी एजेंसियों ने मिलकर इसकी तलाश शुरू कर दी है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

Continue Reading

Trending