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‘पाकिस्तान नरक नहीं’ कहने पर कन्नड़ स्टार के खिलाफ देशद्रोह का केस

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कन्नड़ स्टार राम्या, 'पाकिस्तान नरक नहीं', देशद्रोह का केस दर्ज, के. विट्टल गौड़ा

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कन्नड़ स्टार राम्या, 'पाकिस्तान नरक नहीं', देशद्रोह का केस दर्ज, के. विट्टल गौड़ा

ramya karnataka politician

बेंगलुरु। अभिनेत्री से नेता बनीं कन्नड़ स्टार राम्या पर ‘पाकिस्तान नरक नहीं’ कहने पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। राम्या ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान कि पाक जाना नरक जाने जैसा है, के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान नरक नहीं है। हाल ही में सार्क इवेंट में गईं राम्या ने कहा था कि ‘पाकिस्तान नरक नहीं है’। कांग्रेस पार्टी की सदस्य राम्या ने हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित हुए ‘सार्क युवा सांसद सम्मेनल’ में हिस्सा लिया था।

के. विट्टल गौड़ा नाम के वकील ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत सोमवारपेट के न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट के समक्ष राम्या के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराया है। गौड़ा ने राम्या पर भारत का अपना करने और पाकिस्तान की तारीफ कर भारतीयों को भड़काने का आरोप लगाया है। गौड़ा ने कोर्ट से मांग की है कि राम्या के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत केस दर्ज किया जाए। देशद्रोह के आरोपियों पर इसी धारा के तहत केस दर्ज किए जाते हैं।

सम्मेलन से वापस आने के बाद राम्या ने कहा था कि रक्षा मंत्री द्वारा नरक से पाकिस्तान की तुलना किया जाना गलत है। राम्या ने कहा था, ‘पाकिस्तान ऐसा नहीं है। वहां के लोग भी हमारी ही तरह हैं और कोई अंतर नहीं हैं। उन लोगों ने हमसे बहुत अच्छा बर्ताव किया।’ राम्या के इस बयान के बाद से पूरे कर्नाटक में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी ने उन्हें ‘ऐंटी-नैशनल’ बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। दोनों संगठनों ने राम्या से माफी मांगने या फिर देश छोड़ने की मांग की थी। इस बीच मीडिया को जारी किए बयान में कांग्रेस नेत्री राम्या ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राम्या ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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