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सरकार गिराने पर तुली थी भाजपा : रावत

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सरकार गिराने पर तुली थी भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत

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सरकार गिराने पर तुली थी भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत

देहरादून| उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को इसकी निंदा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य सरकार को गिराने पर तुली थी। रावत ने यहां संवाददाताओं से कहा, “यह शनिवार को ही स्पष्ट हो गया था। वे उत्तराखंड सरकार तथा राज्य के राज्यपाल को धमका रहे थे।” वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि फरवरी 2014 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उत्तराखंड में उनकी सरकार गिराना चाहती थी।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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