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विधायक गणेश जोशी को मिली सशर्त जमानत

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मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी, सशर्त जमानत, उत्तराखण्ड विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन, घोड़े की टांग तोड़ने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार

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मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी, सशर्त जमानत, उत्तराखण्ड विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन, घोड़े की टांग तोड़ने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार

देहरादून। उत्तराखण्ड विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन के दौरान पुलिस के घोड़े की टांग तोड़ने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी के साथ ही हल्द्वानी से भाजयुमो नेता प्रमोद बोरा को भी जिला कोर्ट ने मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी है। जिला जज ने बीजेपी विधायक को जमानत देते हुए तीन शर्तें लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि जमानत मिलने के बाद विधायक जांच में सहयोग करेंगे, आरोपी विधायक गवाहों को नहीं तोड़ेंगे और तीसरा किसी को धमकी नहीं देंगे। अदालत ने इन तीन शर्तों के साथ विधायक गणेश जोशी को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत दी है।

अदालत से जामनत मिलने के बाद विधायक सुद्धोवाला जेल से रिहा हो गये। इससे पहले 19 मार्च को आरोपी विधायक की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर लिया था। ज्ञात हो कि 14 मार्च को विधान सभा के समक्ष भाजपा ने प्रदर्शन किया था, इस दौरान घुड़सवार पुलिस के घोड़े शकितमान की टांग टूट गई थी। आरोप है कि विधायक गणेश जोशी तथा हल्द्वानी से भाजयुमो नेता प्रमोद बोरा ने घोड़े की ओर डंडे चलाये थे।

गौरतलब है कि पुलिस ने विधायक जोशी को 18 मार्च को सहारनपुर रोड स्थित एक होटल परिसर से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था, जब वह साथी विधायक मदन कौशिक के साथ विधानसभा सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने जा रहे थे। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी भाजयुमो नेता प्रमोद बोरा को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया था। विधायक जोशी पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान जमीन पर डंडा मारा था जिससे घोडा शक्तिमान थोड़ा पीछे हुआ और गड्डे में गिरने से वह जख्मी हो गया था। इसके बाद उसका पैरा काटना पड़ा और उसे अस्थायी कृत्रिम टांग लगाई. ये कृत्रिम टांग अमेरिका से मंगवाई गई थी।

 

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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