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संसद सदस्य के रूप में अधिक सम्मान मिला : हेमा मालिनी
किशोरी सूद
नई दिल्ली| बॉलीवुड की सदाबहार ‘ड्रीम गर्ल’ और एक सफल भरतनाट्यम नर्तकी हेमा मालिनी 2004 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बनीं। उनका कहना है कि उन्हें एक अभिनेत्री की तुलना में संसद की सदस्य के रूप में अधिक सम्मान मिला। लोकसभा में मथुरा का प्रतिनिधित्व करने वाली हेमा मालिनी ने एक साक्षात्कार में कहा, “मुझे संसद सदस्य के रूप में अधिक सम्मान मिला है। एक कलाकार के रूप में मेरा अपना एक अलग सम्मान है, लेकिन एक राजनेता होने के नाते इस सम्मान में काफी वृद्धि हुई है।” हाल ही में हेमा पर अपनी नृत्य अकादमी नाट्यविहार कलाकेंद्र चैरिटी ट्रस्ट के लिए केवल 70,000 रुपये में मुंबई के अंधेरी इलाके में गैरकानूनी रूप से जमीन खरीदने का आरोप लगा था, लेकिन अभिनेत्री का कहना है कि वह एक भाजपा सांसद हैं और इसीलिए इतना शोर-शराबा किया गया।
साक्षात्कार
पद्मश्री पुरस्कार विजेता ने कहा, “महाराष्ट्र सरकार मुझे जमीन दे रही है, इस पर काफी बवाल मचा। किसलिए, क्योंकि मैं हेमा मालिनी हूं? मुझे नहीं लगता यह कोई कारण था। यह इसीलिए हुआ, क्योंकि मैं एक भाजपा सांसद हूं।” हेमा का कहना है कि एक राजनेता के तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने वे बदलाव किए हैं, जो वह देखना चाहती थीं। हिंदी फिल्म जगत में लिंगभेद जैसा माहौल राजनीतिक जगत में भी है? इस पर हेमा ने कहा, “मैं अपने राजनीतिक कार्य में किसी प्रकार की असमानता नहीं मानती। इस बारे में मेरे विचार काफी अलग हैं। मैं छोटी चीजों में शामिल नहीं होती। मैं अपने आप की तुलना दूसरों से नहीं करती।”
हेमा ने कहा कि बॉलीवुड में लिंगभेद कोई नई बात नहीं है। यह हमेशा से ही पुरुष प्रधान रहा है। उन्होंने कहा कि जो किरदार धर्मेद्र या अन्य कलाकार निभाते हैं, वह कोई अभिनेत्री नहीं निभा सकती। बॉलीवुड में अभिनेता और अभिनेत्री के वेतन की तुलना के बारे में हेमा ने कहा, “वेतन के तौर पर देखा जाए, तो अभिनेताओं के पास अधिक फिल्में और काम है। मुझे नहीं लगता कि अभिनेत्रियों के पास उतना काम होता है। उनके पास कुछ गाने होते हैं और कुछ मनोरंजक दृश्य, बस।”
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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