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बिजनेस

भारतीय मुद्रा का संदर्भ मूल्य 61.64 रुपये प्रति डॉलर

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मुंबई| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को रुपये का संदर्भ मूल्य डॉलर के मुकाबले 61.64 रुपये और यूरो के मुकाबले 76.69 रुपये तय किया। इससे पिछले कार्य दिवस गुरुवार को यह मूल्य क्रमश: 61.55 रुपये और 76.61 रुपये निर्धारित किया गया था। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी नियमित विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

बैंक ने रुपये का संदर्भ मूल्य पाउंड के मुकाबले 96.54 रुपये तय किया, जो इससे पिछले सत्र को 97.09 रुपये था। बैंक ने रुपये का मूल्य प्रति 100 येन के मुकाबले 53.04 रुपये निर्धारित किया, जो इससे पिछले सत्र को 53.18 रुपये था।

डॉलर अमेरिका की, यूरो यूरोपीय संघ की, पाउंड ब्रिटेन की और येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक, संदर्भ मूल्य कुछ चुने हुए बैंकों की दोपहर की दर पर आधारित होते हैं और एसडीआर-रुपया विनिमय दर इस संदर्भ दर पर आधारित होती है।

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बिजनेस

Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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