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हवाई अड्डे पर ‘जेट ब्लास्ट’ में इंडिगो के बस में सवार 5 यात्री घायल
नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)| सस्ती विमानन सेवा इंडिगो ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर यात्रियों को विमान की ओर ले जा रही एक बस की खिड़की ‘जेट ब्लास्ट’ के चलते टूट गई, जिसमें पांच यात्री घायल हो गए। ‘जेट ब्लास्ट’ किसी विमान द्वारा उड़ान भरते वक्त या रनवे पर दौड़ने के दौरान इंजन शुरू होने से उपचा उच्च तीव्रता का हवा का झटका होता है।
विमानन कंपनी के अनुसार, नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने घटना की एक जांच शुरू कर दी है।
इंडिगो ने एक बयान जारी कर कहा है, हवाईअड्डे पर लैंड करने के बाद स्पाइटजेट का एसजी-253 विमान पार्किं ग स्थल को ओर जाने के लिए मुड़ा, इसी दौरान यह ‘जेट ब्लास्ट’ हुआ और नजदीक से ही गुजर रही इंडिगो की बस की सामने वाली दाईं खिड़की का शीशा टूट गया।
बयान में कहा गया है, बस में बैठे पांच यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं.. हमने खुद अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इंडिगो का सुरक्षा विभाग और डीजीसीए घटना की जांच कर रहे हैं।
अपनी सफाई में स्पाइसजेट ने कहा कि उसका चंडीगढ़ से दिल्ली को उड़ान भरने वाला एसजी-253 एटीसी के निर्देशों का पालन करते हुए पार्किं ग स्थल की ओर जा रहा था।
स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा, यह कहना जल्दबाजी होगी कि घटना किसी बाहरी कारण से हुई या स्पाइसजेट के ‘जेट ब्लास्ट’ से या बस ने निर्धारित मार्ग का उल्लंघन किया या कोई अन्य कारण था।
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स्वाति मालीवाल ने निर्भया कांड को किया याद, कहा- अब पार्टी के लोग एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं
नई दिल्ली। आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने रविवार को 12 साल पुराने निर्भया कांड को याद करते हुए कहा कि अब पार्टी के लोग एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ 13 मई को सीएम आवास के भीतर बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराने वाली मालीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “एक समय था जब हम सब निर्भया के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर निकले थे। आज, 12 साल बाद, हम उस आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया और फोन को फार्मेट कर दिया।”
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “काश उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लिए इतनी ताकत झोंकी होती। यदि वह यहां होते तो हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता।” विभव कुमार को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और देर रात एक स्थानीय अदालत ने उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे जो सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया गया है वह ब्लैंक है। कुमार ने अपना मोबाइल फोन पुलिस को दिया लेकिन पासवर्ड नहीं बताया। इसके अलावा कुमार ने खराबी का बहाना बनाकर एक दिन पहले अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था।
पुलिस ने अदालत को बताया कि फोन को फॉर्मेट करने से पहले उसके डाटा को क्लोन करना होता है। इसलिए, उनके फोन के डाटा को वापस हासिल करने के लिए उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा क्योंकि डाटा रिट्रीव करने के लिए विशेषज्ञों के समक्ष उनकी उपस्थित जरूरी है। पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ और गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354बी (महिला का चीरहरण करने के उद्देश्य से बलप्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला का शीलभंग करने वाले शब्द, भंगिमा या कार्य) के तहत आरोप लगाये गये हैं।
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