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मनोरंजन

स्विफ्ट के साथ नहीं रहना चाहेंगी गोमेज

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पॉपस्टार सेलेना गोमेज का कहना है कि वह पॉपस्टार टेलर स्विफ्ट के साथ कमरा साझा नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें लगता हैं कि उनकी पक्की सहेली स्विफ्ट को अपनी निजता से समझौता करना पसंद नहीं है। वेबसाइट ‘एसशोबिज डॉट कॉम’ के अनुसार, गोमेज ने गुरुवार को टीवी कार्यक्रम ‘शोबॉय इन द मॉर्निग’ में बताया कि वह न्यूयार्क में स्विफ्ट के पास रहने की इच्छुक हैं।

 

शो के मेजबान शोबोय ने गोमेज को पूछा कि क्या वह न्यूयार्क में स्विफ्ट के साथ रहेंगी, तो उनका जवाब था, “मैं ऐसा चाहती हूं.. और इस बारे में गंभीर हूं। लेकिन हम एक साथ नहीं रहेंगे..क्योंकि मुझे लगता है कि वह (स्विफ्ट) भी निजता को प्राथमिकता देती हैं।”

लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इतनी जल्दी वह लॉस एंजेलिस छोड़कर न्यूयार्क में नहीं बसेंगी। उन्होंने कहा, “मैंने पिछले साल ही घर खरीदा है, तो मुझे लगता है कि अभी यहां वक्त बिताना चाहिए। लेकिन कुछ तो है, जो मुझे बार बार न्यूयार्क खींचता हैं।”

 

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हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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