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स्मॉग कहर: NGT-हाईकोर्ट की डांट पर जागी दिल्ली सरकार, 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन

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नई दिल्‍ली। दिल्‍ली सरकार ने धुंध और वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पांच दिनों के लिए गाडि़यों के लिहाज से ऑड-ईवन फॉर्मूले को एक बार फिर से लागू कर दिया है।

इस बारे में दिल्‍ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 13-17 नवंबर के बीच राजधानी में ऑड-ईवन (सम-विषम) व्‍यवस्‍था लागू रहेगी। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भी गुरुवार को ऑड-ईवन फॉर्मूले पर विचार के लिए कहा था।

दिल्ली सरकार लागू करेगी ऑड इवन!

उधर, दिल्‍ली-NCR में प्रदूषण के मामले को लेकर गुरुवार को लेकर राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी सुनवाई के दौरान दिल्‍ली सरकार और एमसीडी को कड़ी फटकार लगी।

एनजीटी ने दोनों को फटकराते हुए कहा कि ‘आप अस्‍पताल जाकर लोगों की परेशानी देखिए। आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये शर्मनाक है कि आप आने वाली पीढ़ी को क्‍या दे रहे हैं’। एनजीटी ने मामले की सुनवाई के दौरान अन्‍य राज्‍यों को भी जमकर लताड़ा।

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कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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