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प्रादेशिक

सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सोमनाथ पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज है। उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने उन पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने इस मामले में सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। सोमनाथ पर गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली के द्वारका नॉर्थ पुलिस थाने में घरेलू हिसा और हत्या की कोशिश के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा की 10 जून की शिकायत के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की। लिपिका ने अपनी शिकायत में सोमनाथ पर साल 2010 में शादी के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित करने, उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। लिपिका का आरोप है कि एक बार उन्हें जान से मारने की कोशिश तक की गई।

उत्तर प्रदेश

दारुल उलूम देवबंद परिसर में महिलाओं की एंट्री पर रोक, मुफ्ती ने बताई वजह

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सहारनपुर। देवबंद में इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम ने अपने परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दारुल उलूम देवबंद प्रबंधन का कहना है कि मदासा परिसर से युवतियां और महिलाएं रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। इस कारण दारुल उलूम ने अपने परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे रील की वजह से विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान दिक्कत होती थी। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो देखने के बाद कई देशों से इस संबंध में शिकायतें सामने आई थीं। मोहतमिम (प्रशासक) मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने प्रतिबंध और इसके कारणों की पुष्टि की।

उन्होंने कहा, दारुल उलूम एक मदरसा है और किसी भी स्कूल में इस तरह की हरकतें स्वीकार्य नहीं हैं। नोमानी ने कहा, यही नहीं, दारुल उलूम में शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है। भीड़ भाड़ के कारण छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हमें इस संबंध में कई शिकायतें मिलीं।

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