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सीएम योगी ने बेबाकी से दिया अपना पहला इंटरव्यू
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद अपना पहला इंटरव्यू आरएसएस के मुखपत्र ‘पांचजन्य’ को दिया है। सीएम योगी ने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का हल आपसी बातचीत से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोर्ट के आदेशों का ही पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि वह वे सुप्रीम कोर्ट के आपसी बातचीत से मंदिर-मस्जिद विवाद का हल किए जाने की बातों का समर्थन करते हैं।
उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर की जा रही कार्रवाई के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है। एनजीटी और हाईकोर्ट ने भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके पास लाइसेंस है उसे परेशान नहीं किया जाएगा। सारी कार्रवाई कानून के दायरे में की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में मीट की सप्लाई में कमी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने कहा कि वे किसी व्यक्ति या उसके स्वाद पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। संविधान ने हर किसी को स्वतंत्रता दी है और हर व्यक्ति का अपना मत है। योगी ने कहा कि वह अपने काम के तरीके से सभी का दिल जीतेंगे क्योंकि काम से ही पहचान होती है।
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो धर्म निरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति करते थे उन्हें बुरा लगा रहा है इसलिए वे नकारात्मक बातें कर रहे हैं।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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