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सबसे पहले ओडिशा में लगेगी आपदा चेतावनी प्रणाली

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भुवनेश्वर, 19 जून (आईएएनएस)| ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को कहा कि ‘प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली (डीडब्ल्यूडीएस)’ का संचालन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा होगा। पटनायक ने कहा, छह तटीय जिलों में साइरन अलर्ट टॉवर द्वारा आपदा की चेतावनी दी जाएगी, जिससे तूफान या सुनामी के दौरान लोगों की जिन्दगी बचाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा पर एक राज्यसत्रीय बैठक को संबोधित करते हुए यह बातें कही।

उन्होंने कहा कि विभिन्न आपदाओं से लोगों के बचाव के लिए आपदा जोखिम में कमी और क्षमता निर्माण की बड़े पैमाने पर पहल की गई है।

उन्होंने कहा, हमने सभी आपदाओं के लिए ‘किसी के भी हताहत नहीं होने देने’ के दृष्टिकोण अपनाया है।

ओडिशा में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आ चुका है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, प्राकृतिक आपदा के दृष्टिकोण से जून से लेकर अक्टूबर तक का समय काफी महत्वपूर्ण होता है।

पटनायक ने कहा, समय पर मॉनसून के आ जाने के बाद हम बाढ़ और तूफान की संभावना को देखते हुए अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, बचाव और राहत कार्य, पीने के पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सेवा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।

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नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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