बिजनेस
शेयरधारकों में 13 हजार करोड़ रुपये बांटेगी इंफोसिस
बेंगलुरू। सॉफ्टवेयर दिग्गज इंफोसिस लिमिटेड ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 275 फीसदी अंतरिम लाभांश घोषित किया है। कंपनी वित्त वर्ष 2017-18 में शेयरधारकों को लाभांश या शेयर बायबैक के जरिए 13 हजार करोड़ रुपए तक का भुगतान करेगी।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नियामकीय रपट में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने कहा कि समीक्षाधीन वित्त वर्ष (2017) के कुल लाभांश 5 रुपये मूल्य वाले शेयरों के लिए 25.75 रुपये प्रति शेयर घोषित किया गया है जिसमें 11 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश (200 फीसदी) भी शामिल है, जिसकी घोषणा पिछले साल पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए अक्टूबर में की गई थी।
रपट में कहा गया, “कुल लाभांश 25.75 रुपये प्रति शेयर के लिए कुल 7,119 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें अंतिम लाभांश के रूप में 4,078 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।”
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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