मनोरंजन
रजनीकांत संग काम करना सौभाग्य की बात : हुमा कुरैशी
मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)| अभिनेता रजनीकांत के साथ उनकी आगामी तमिल फिल्म ‘काला’ में नजर आने जा रहीं अभिनेत्री हुमा कुरैशी अनुभवी अभिनेता के साथ काम का अवसर पाने से खुद को भाग्यशाली और धन्य महसूस कर रही हैं।
हुमा ने शुक्रवार को लारा दत्ता के साथ ‘मिस दिवा 2017’ की खास शूटिंग के दौरान कहा, मैं उनके साथ काम कर खुद को भाग्यशाली और धन्य महसूस कर रही हूं। फिल्म अगले साल रिलीज होगी और यह हमारा अंतिम शेड्यूल है, इसलिए हम सभी अपना सवश्रेष्ठ काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, काला एक खूबसूरत पटकथा है। जब मैंने यह पढ़ी तो मैं फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तुरंत तैयार हो गई और रजनीकांत सर के साथ काम करना सपना पूरा होने जैसा था।
काम और व्यस्त शेड्यूल के बारे में पूछे जाने पर अभिनेत्री ने कहा कि वह ‘फिल्म के लिए 24 घंटे में 48 घंटे का काम करने जा रही हैं।’
पा.रंजीत द्वारा निर्देशित फिल्म रजनीकांत के दामाद व अभिनेता धनुष के प्रोडक्शन बैनर वुंडरबार फिल्म्स के तहत बनी है।
‘काला’ अगले साल 14 अप्रैल को रिलीज होगी।
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हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भिडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना
मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भिडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भिडू’ शब्द के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्थानों के खिलाफ केस किया है।
यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।
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