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प्रख्यात फिल्म निर्देशक के. एस. एल. स्वामी नहीं रहे
प्रख्यात कन्नड़ फिल्म निर्माता, निर्देशक किक्करी शमन्ना लक्ष्मीनारायण स्वामी का यहां मंगलवार सुबह घर पर ही देहांत हो गया। वह 77 वर्ष के थे।
परिवार के एक सूत्र के मुताबिक, “महीने भर से ज्यादा समय से उनका एक निजी अस्पताल में सांस की समस्या का उपचार चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद सोमवार को उन्हें घर लाया गया, लेकिन मंगलवार सुबह उनका देहांत हो गया।”
स्वामी ने जी. वी. अय्यर और एम. आर. विट्टल जैसे प्रख्यात फिल्म निर्देशकों के सहायक के तौर पर फिल्म जगत में अपनी यात्रा शुरू की थी।
1966 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ‘थूगुदीप’ के साथ फिल्म निर्देशन की शुरुआत की।
उनकी अन्य मशहूर फिल्मों में ‘लग्न पत्रिके’, ‘गांधीनगर’ और ‘ड्राइवर हनुमंता’ शामिल हैं।
स्वामी को राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्म भूषण से भी नवाजा गया था।
परिवार में उनकी पत्नी मशहूर अभिनेत्री बी. वी. राधा और बेटी धनलक्ष्मी हैं।
नेशनल
कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत
नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।
मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।
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