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देश के विकास के लिए उप्र की गरीबी मिटाना आवश्यक : मोदी
मुरादाबाद । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुरादाबाद में एक रैली को संबोधन किया। यूपी में नोटबंदी के बाद मोदी की ये चौथी रैली थी। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मैं 2009 में मुरादाबाद आया था। 2014 में न आने का मुझे दुख है। इसके बावजूद मुरादाबाद ने 2014 में बहुत समर्थन किया इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं।
मोदी ने कहा कि देश के सही विकास के लिए उत्तर प्रदेश की गरीबी हटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से गरीबी मिटनी चाहिए। भारत से गरीबी मिटनी चाहिए, बड़े प्रदेश से गरीबी खत्म हो तो देश की गरीबी कम होगी। गरीबी को मिटाना है तो बड़े राज्यों यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से गरीबी मिटानी होगी।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “केवल सांसद बनने के लिए उप्र से चुनाव नहीं लड़ा। उप्र को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए इस राज्य से चुनाव लड़ा। वाराणसी के लोगों ने मुझे भरपूर आर्शीवाद दिया।”
उन्होंने कहा, “लाल किले के प्राचीर से कहा था कि 1000 दिन में गांवों में बिजली पहुंचा दूंगा। अभी आधी अवधि भी नहीं बीती है लेकिन 950 गांवों में बिजली पहुंचा दी। सरकारें घोषणा के लिए नहीं होती हैं। योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करना होता।”
इस दौरान मंच पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश प्रभारी ओमप्रकाश माथुर भी मोजूद थे।
इससे पूर्व केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रैली में मौजूद भीड़ ने साबित कर दिया है कि जनता परिवर्तन चाहती है।
उन्होंने कहा कि नोटबंदी को लेकर जो भीड़ बैंकों में लगी है, वही चुनाव में कमल का बटन दबाएगी।
प्रदेश प्रभारी ओमप्रकाश माथुर ने कहा, “भाजपा ही सभी वर्गो की पार्टी है। वह सबकी चिंता करती है। सपा या कोई अन्य दल चाहे जितना बड़ा गठबंधन बना ले, भाजपा को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता।”
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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