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दिलीप की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई
कोच्चि, 18 अगस्त (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय में सुपरस्टार दिलीप की जमानत याचिका पर सुनवाई अब मंगलवार को होगी। इस पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकीलों के शहर से बाहर रहने के कारण न्यायालय ने इसकी सुनवाई स्थगित कर दी। अभियोजन पक्ष ने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था, क्योंकि इसके वकील दिवंगत अधिवक्ता जनरल एम. के. दामोदरन के अंतिम संस्कार के लिए कन्नूर गए हुए थे।
दिलीप ने 10 अगस्त को तीसरी बार नई जमानत याचिका दाखिल की थी।
फरवरी में एक लोकप्रिय अभिनेत्री के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले को लेकर दिलीप न्यायिक हिरासत में हैं, जिसे 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
अभिनेता को 10 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह अलुवा जेल में बंद हैं।
पुलिस ने अपहरण के मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में सबूत मिलने के बाद दिलीप को गिरफ्तार किया था।
अभिनेत्री का 17 फरवरी को त्रिशूर से कोच्चि की यात्रा के दौरान अपहरण किया गया था और उनसे छेड़छाड़ की गई थी।
निचली अदालत ने दिलीप की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अभिनेता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। वहां भी पूर्व में उनकी याचिका खारिज हो गई।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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