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बिजनेस

चैनल के 10 हजार व्यूज के बाद ही विज्ञापन देगा यूट्यूब

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न्यूयार्क | यूट्यूब के लाखों निर्माताओं के लिए इसके लिए वीडियो बनाना न सिर्फ रचनात्मक काम है, बल्कि आय का एक जरिया भी है। लेकिन अब यूट्यूब के वीडियो निर्माता तब तक कमाई नहीं कर पाएंगे, जब तक उनका चैनल 10,000 व्यूज हासिल न कर ले।

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यूट्यूब ने अपनी ‘यूट्यूब पार्टनर कार्यक्रम (वाईपीपी)’ में बदलाव किया है, जिसे साल 2007 में शुरू किया गया था। यूट्यूब पर कोई भी व्यक्ति अपना वीडियो अपलोड कर सकता है और उसके वीडियो के साथ विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिसकी कमाई का हिस्सा वीडियो निर्माता को भी यूट्यूब देती है।

लेकिन अब किसी वीडियो के 10,000 व्यूज से ज्यादा होने पर ही यट्यूब उसके निर्माता को कमाई का हिस्सा देगी। यूट्यूब ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, “हम वाईपीपी वीडियो पर तब तक विज्ञापन जारी नहीं करेंगे, जब तक उसे 10,000 व्यूज नहीं मिल जाते। यह नई शुरुआत हमें चैनल की वैधता निर्धारित करने के लिए पर्यापत समय देगा।

साथ ही इससे हमें यह पुष्टि करने में भी मदद मिलेगी कि चैनल हमारे दिशानिर्देशों और विज्ञापनकर्ताओं की नीतियों के अनुरूप हैं कि नहीं।” पोस्ट में आगे कहा गया कि 10,000 व्यूज पार होने के बाद निर्माताओं को उनके 10,000 व्यूज तक की कमाई का भी हिस्सा दिया जाएगा।

बिजनेस

Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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