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बिजनेस

चट रिटायरमेंट, पट पीएफ-पेंशन

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत दी है। अब रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और पेंशन का पैसा मिल जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में दी।

ईपीएफओ द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया गया है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के सदस्यों को सेवानिवृति के दिन को ही भविष्य निधि और पेंशन का भुगतान करें।

मिनिस्टर ने बताया कि जहां तक ग्रेच्युटी के सेटलमेंट की बात है तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के मुताबिक, एंप्लॉयर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान उसका पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा। देश में इस समय करीब 48.85 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं।

सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि जल्द से जल्द कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और पेंशन का निपटारा हो सके और रिटायर हो रहा शख्स उन पैसों का इस्तेमाल करके कोई काम कर सके। अक्सर यह देखा गया है कि लोग रिटायरमेंट के वक्त मिले पैसों से घर बनवा लेते हैं या फिर कई बार कहीं पर जमीन आदि खरीद लेते हैं। मोदी सरकार के इस अहम कदम से ईपीएफओ के सभी अंशधारकों को फायदा होगा।

बिजनेस

Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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