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मनोरंजन

करीना कश्मीर जाने के लिए उत्साहित

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बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर कश्मीर में अगले महीने शुरू होने जा रही सलमान खान अभिनीत ‘बजरंगी भाईजान’ की शूटिंग को लेकर उत्साहित हैं। वह कहती हैं कि फिल्म बड़ी होगी। ‘क्योंकि’, ‘मैं और मिसिज खन्ना’ और ‘बॉडीगार्ड’ के बाद यह सलमान व करीना की साथ में चौथी फिल्म है। इसे लेकर करीना काफी उत्साहित हैं।

करीना ने यहां गुरुवार को फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स के रेड कारपेट पर संवाददाताओं को बताया, “हम फिल्म के अगले शेड्यूल के लिए कश्मीर जाने को लेकर उत्साहित हैं। हम वहां अगले महीने शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म इस साल ईद पर रिलीज होगी।”

उन्होंने कहा, “मैं ‘बॉडीगार्ड’ के बाद दोबारा सलमान के साथ रुपहले पर्दे पर आ रही हूं, इसलिए प्रशंसक बहुत उत्साहित होंगे। मुझे यकीन है कि यह बड़ी फिल्म होगी।”

करीना फिलहाल ‘उड़ता पंजाब’ फिल्म के लिए अमृतसर जा रही हैं।

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मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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